उत्तराखंड में लैंड यूज बदलाव का शुल्क अब सभी श्रेणियों के लिए सर्किल रेट का दस प्रतिशत करने की तैयारी है। जबकि औद्योगिक श्रेणी के लिए लैंड यूज बदलाव की अनुमति का निर्णय आवास विभाग के बजाय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी को देने की तैयारी है।
प्रदेश सरकार ने सितंबर में पर्यटन और मनोरंजन गतिविधियों के लिए लैंड यूज बदलने की फीस सर्किल रेट के 40 प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर दी थी। आवास समेत अन्य जरूरतों के लिए भी अब यह फीस 40 से घटाकर 10 प्रतिशत करने की तैयारी है।
उद्योग के लिए सिंगल विंडो से मिले प्रस्तावों में यदि लैंड यूज बदला जाना है तो इसका निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी को देने की तैयारी है। हालांकि इस श्रेणी में एक हजार वर्गमीटर से बडे़ भूखंडों का ही लैंड यूज बदला जाएगा।
सूत्रों के अनुसार आवास विभाग ने यह प्रस्ताव चार दिसंबर की कैबिनेट में रखा था। लेकिन आवास मंत्री लैंड यूज बदलने का अधिकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को देने पर सहमत नहीं है। नई प्रक्रिया के तहत मुख्य सचिव के निर्णय के बाद आवास विभाग को सिर्फ औपचारिक अनुमति देनी होगी।