नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2०18-19 के लिए जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर- 9सी के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2०2० कर दी है।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने शनिवार को इस बाबत ट़्वीट करके जानकारी दी । बोर्ड ने कहा कि पहले ये रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी लेकिन कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर अब इस तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2०2० किया जा रहा है।
बोर्ड ने बताया कि सरकार के पास वित्त वर्ष 2०18-19 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाने के संबंध में कई सिफारिशें आ रहीं थीं। कोरोना संक्रमण के कारण लगाये गये लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण व्यापार का सामान्य संचालन शुरू नहीं हुआ है। इसी के कारण रिटर्न भरने की तिथि की मांग की जा रही थी और इस पर जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाद रिटर्न भरने की तारीख को बढाने का निर्णय लिया गया।
बोर्ड ने कहा है कि जिन कारोबारियों का टर्नओवर दो करोड़ रुपये से कम है, उनके लिए जीएसटीआर-9 या जीएसटीआर-9ए के तहत वार्षिक रिटर्न फाइल करना वैकल्पिक है। इसी तरह जिन कारोबारियों का कुल टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से कम है उनके लिए वित्त वर्ष 2०18-19 के लिए जीसीटीआर-9सी के तहत रिटर्न भरना भी वैकल्पिक है।
कोरोना के कारण जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी
1
/
387
Asha Bhosle Death: कैसे हुआ आशा भोसले का निधन?BREAKING NEWS | #ashabhosledeath #ashabhosledeathnews
हल्द्वानी अस्पताल में लापरवाही की हद... हाथ में पर्ची लिए मरीज की मौत! Uttarakhand news
हल्द्वानी से लापता लड़की के झाड़ियों में मिले कपड़े!..देखें हुआ क्या ? | Breaking news 🚨
ऋषिकेश में गंगा किनारे यह करते पकड़े गए पति-पत्नी, उल्टा पुलिस को दिखाई धौंस!
उत्तराखंड के इस स्कूल में बना दिया भटकती आत्मा की शांति के लिए 'भूत मंदिर'...और दे दी बलि!
उत्तराखंड में इंडेन गैस एजेंसी मैनेजर ने दबाव में आकर मौत को लगाया गले, सप्लाई ठप!
1
/
387


Subscribe Our Channel











