बिना अनुमति के सड़क कटिंग करने पर अमल में लाई जाएगी विधिक कार्यवाहीः डीएम

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उत्तराखंड में निर्माण कार्यों के लिए खोदी गई सड़क को सही समय पर ठीक न करने को राजधानी दून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्माण कार्यों की अनुमति की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब निर्माण कार्यों की अनुमति मौके पर ही एक ही टेबल पर दी जाएगी, जिससे न केवल कार्यों में बाधा नहीं आएगी, बल्कि बार-बार सड़क खोदने की समस्याओं का भी समाधान होगा।

इस संदर्भ में, जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के तहत विभिन्न मार्गों पर सड़क कटाई की अनुमति पर चर्चा करने के लिए ऋषिपर्णा सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सड़क खोदने के बाद उसे समय पर ठीक नहीं करने से जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं।

जिलाधिकारी ने सख्ती से चेतावनी दी कि बिना अनुमति और अनुमति से अधिक सड़क कटाई करने पर कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए पेयजल निगम, यूपीसीएल और यूयूएसडीए के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्यदायी संस्थाएं अपनी निर्माण कार्यों की अनुमति के साथ डंपिंग जोन की स्थिति स्पष्ट रूप से बताएँ। इसके अलावा, अनुमति प्राप्त करने वाली संस्थाओं को सभी जरूरी जानकारी और निर्धारित समय सीमा का उल्लेख करना होगा।

जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित किया कि सड़क खोदने के तुरंत बाद उसे व्यवस्थित करना अनिवार्य होगा और अनुमति से पहले मरम्मत के लिए धनराशि जमा करनी होगी।

साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि बाजारों और व्यस्ततम सड़कों पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कार्य किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, उप जिलाधिकारी सदर कुमकुम जोशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार, और अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएम के महत्वपूर्ण निर्देशः-

पेयजल निगम के अधिकारियों को कड़ा संदेश, डपिंग जोन को स्टीमेट का पार्ट बनाए कार्यदायी संस्थाए

निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कर देना होगा प्रमाण-पत्र,

रोड़ कटिंग से पहले सड़क, मरम्मत का चार्ज करना होगा जमा

विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि एकबार रोड़ कटिंग पर सभी कार्य हो जाएं पूर्ण बार-2 न खोदी जाए सड़क ।

अनुमति से अधिक की खुदाई करने पर होगी प्राथमिकी दर्ज।

व्यस्ततम सड़कों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक ही करेंगे करना होगा कार्य, कार्यों के रोड़ कटिंग वाले स्थानों पर करने होगें सुरक्षा के इंतजाम। एवं लगाने होंने साईनेज।