उत्तराखंड में वर्तमान में दुष्कर्म और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के आरोप में हल्द्वानी जेल में बंद पूर्व बीजेपी नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को पॉक्सो कोर्ट से एक अहम आदेश मिला है। कोर्ट ने 5 फरवरी को हल्द्वानी जेल में ही दुग्ध संघ की बोर्ड बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है।
मुकेश बोरा पर महिला से दुष्कर्म और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप है, जिसके बाद उन्हें पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, दुग्ध संघ के कार्यों में कोई विघ्न न आए, इसे देखते हुए कोर्ट ने जेल में ही बैठक आयोजित करने का आदेश दिया।
मुकेश बोरा के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए बताया कि दुग्ध संघ के संचालन के लिए हर छह माह में बोर्ड बैठक अनिवार्य होती है, और इस कारण जेल से बाहर बैठक कराना संभव नहीं था। इसके बाद, कोर्ट ने पुलिस से सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट मांगी और विशेष न्यायाधीश ने 27 जनवरी को बैठक के एजेंडा को मंजूरी दी।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक हल्द्वानी जेल में बोर्ड बैठक होगी। इसमें दुग्ध संघ के 11 सदस्य, सदस्य सचिव और लिपिक को शामिल होने की अनुमति दी गई है। बैठक का खर्च नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा उठाया जाएगा।
मुकेश बोरा पर महिला और उसकी बेटी से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।