डाक्टर बनने का सपना बुन रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर, फीस को लेकर आया ये आदेश

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न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों को लेकर बड़ा फैसला (NMC order for fees) किया है। एनएमसी ने कहा है कि अब निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटों की फीस संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होगी। एनएमसी द्वारा जारी किए गए आदेश (NMC order for fees) में ये भी कहा गया है कि इस शुल्क में छूट का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को मिलेगा, जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों का लाभ उठाया है, लेकिन संबंधित संस्थान की कुल क्षमता के 50 फीसदी सीटों तक ही सीमित हैं।

हालांकि, आदेश (NMC order for fees) में यह भी कहा गया है कि अगर संबंधित संस्थान में सरकारी कोटे की सीट कुल सीटों के 50 फीसदी से कम हैं तो ऐसी स्थिति में बाकी के उम्मीदवारों को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। छात्रों को यह लाभ मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने यह फैसला (NMC order for fees) एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 10(1)(i) के तहत किया है। इस धारा के अनुसार एनएमसी का पैनल निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटों के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देशों को तैयार करेगा। केंद्र सरकार ने तत्कालीन एमसीआई (मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से संस्थानों के शुल्क से जुड़ें दिशा-निर्देशों को तैयार करने का अनुरोध किया था।

इसके बाद 23 नवंबर, 2019 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) और एमसीआई (मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया) और आगे जाकर एनएमसी की ओर से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस विशेषज्ञ समिति ने एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क और निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए अन्य शुल्क के निर्धारण के लिए 26 दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए सिफारिश की थी।

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