चंपावत । मां दुर्गा के शक्तिपीठों में एक पूर्णागिरी में लगने वाले मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। हालांकि पिछले साल कोरोना के कारण यह मेला पीछे में स्थगित करना पड़ा था। इस बार भी इस पर कोरोना का साया है, मगर मेले में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए जिला प्रशासन ने यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ नियम-कायदे तय किए हैं।
30 अप्रैल से शुरू हो रहे मेले के लिए प्रशासन ने जो एसओपी जारी की है, उसके मुताबिक यहां प्रतिदिन 10 हजार श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन की वेबसाइट www.champawat.nic.in या https://mvcdeveloper.uttaraonline.in/purnagiri पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण न कराने वाले श्रद्धालुओं को जनपद की सीमा से ही लौटा दिया जाएगा। डीएम विनीत तोमर व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने एसओपी जारी करते हुए इसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संबंधित जिलों पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर के डीएम और एसपी को भी भेज दिया है।
डीएम ने बताया कि सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन का मेले में पूरी तरह पालन कराया जाएगा। एसओपी में होटल, रेस्टोरेंट, आश्रम, धर्मशाला, दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग स्थल, स्नान घाट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोडवेज वप्राईवेट बस स्टेशन के लिए नियम बनाए गए हैं। सीएमओ वृहद मेडिकल रेस्पॉन्स प्लान 23 मार्च तक तैयार कर चंपावत आपदा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएंगे। डीएम ने मेला मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम टनकपुर हिमांशु कफल्टिया से एसओपी को सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
श्रद्धालुओं के लिए निर्देश
सभी श्रद्धालुओं को मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। धर्मशाला, आश्रम, होटल में रात्रि में विश्राम करने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण मिलते हैं तो इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112, 05965230607, आपदा कंट्रोल रूम नंबर 9411112984 तथा मेला कंट्रोल रूम नंबर 05965230819 पर सूचना देनी होगी। वन क्षेत्र में बीड़ी, सिगरेट पीने तथा किसी भी प्रकार की भोजन सामग्री बनाने पर रोक रहेगी। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। मेले के दौरान नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।