महिला की मौत पर सख्त फैसला: उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने की कड़ी कार्रवाई

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देहरादून में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के मामले में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने सख्त कार्रवाई की है। इलाज में लापरवाही पाए जाने पर मसूरी रोड स्थित एक निजी अस्पताल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अस्पताल में तैनात दो डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन दो महीने के लिए निरस्त कर दिया गया है।

यह कार्रवाई महिला के पति द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की नैतिकता, अनुशासन एवं पंजीकरण समिति ने पूरे मामले की जांच की, जिसमें अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई।

परिषद की न्यायिक समिति के अध्यक्ष डॉ. अनूज सिंघल के अनुसार यह मामला 4 अप्रैल 2025 का है। देहरादून के मसूरी रोड स्थित निजी अस्पताल में बिंदेश्वरी देवी नाम की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद मृतका के पति कर्नल अमित कुमार ने उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई थी।

मामले की जांच उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉ. महेश कुड़ियाल सहित तीन सदस्यीय चिकित्सकों की टीम ने की। जांच में मरीज की मौत इलाज में लापरवाही के कारण होना पाया गया।

परिषद ने अस्पताल को पीड़ित पक्ष को 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अस्पताल में तैनात दो डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन दो महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान दोनों चिकित्सक किसी भी अस्पताल या नर्सिंग होम में चिकित्सा सेवा नहीं दे सकेंगे।

हालांकि, निजी अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्हें अब तक उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।