न्यूज जंक्शन 24, देहरादून। हाईकोर्ट ने देहरादून में न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन ( protests on New Cantt Road in Dehradun) करने या फिर चक्का जाम करने को प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश न मानने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीएम ने प्रतिबंध लागू कर दिया है।
देहरादून की न्यू कैंट रोड राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को जाती है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए यहां अक्सर राजनीतिक दलों, सामाजिक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन करने के लिए जुट जाते थे। मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीएम ने न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन ( protests on New Cantt Road in Dehradun) करने या फिर चक्का जाम करने को प्रतिबंधित कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह आदेश देहरादून निवासी दमनदीप सिंह बेदी की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों की ओर से आए दिन न्यू कैंट रोड पर प्रदर्शन करने के साथ ही राजभवन और मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए न्यू कैंट रोड के हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाई जाती है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि न्यू कैंट रोड पर बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थानों के अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, कई बैंक, पासपोर्ट कार्यालय और हजारों की संख्या में दुकानें हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और राजभवन आवास कूच करने को लेकर लगाई जाने वाली बैरिकेडिंग से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम को नियम अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए.जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अब राजनीतिक दल, सामाजिक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन अधोईवाला में नगर निगम की जमीन पर कर सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
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