लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर सख्त हो गई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बाबत सभी जिलों के डीएम और अलग-अलग विभागों के प्रमुख सचिवों को सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि एक जनवरी 2011 के बाद सड़क किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटा दें और आगे से ऐसा कोई निर्माण न होने दें। अगर इस काम में अगर कोई रुकावट डालता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें। आदेश में कहा गया है कि सभी डीएम अपने जिलों में किए गए ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट प्रमुख सचिव को देंगे और प्रमुख सचिव दो महीने में इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव को देंगे। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने भी ऐसे धार्मिक स्थलों पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं।
अतिक्रमणकारियों की जमीन पर बनाएं धार्मिक स्थल
सरकार ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जो भी धार्मिक स्थल के नाम पर सड़क किनारे, हाईवे किनारे, गलियोें या फुटपाथ पर जो भी अवैध कब्जे किए गए हैं, उन्हें हटाते हुए उसे अतिक्रमणकारी की निजी जमीन पर छह महीने के भीतर बना दें। इस कार्रवाई की जानकारी सरकार को भी देनी होगी।