उत्तराखंड में भी लव जिहाद को रोकने को लेकर होगी सख्ती, मुख्यमंत्री धामी ने दिया बड़ा बयान

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हल्द्वानी। प्रदेश में भी लव जिहाद का मामला सुर्खियों में आ गया है। हाल ही में हल्द्वानी में भी एक मामला सामने आया था, जहां यूसुफ नाम के शख्स ने योगेश बनकर महिला से दुष्कर्म किया था। ऐसी कई खबरों के सामने आने के बाद अब इसे लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है उत्तराखंड में बढ़ रहे धर्मांतरण एवं लव जिहाद के मामलों को देखते हुए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में हाल में लव जिहाद जैसे धर्मांतरण के कई मामले समाने आए हैं। ऐसे में इसके लिए एक सख्त कानून की जरूरत है। उन्हाेंने कहा कि हालांकि उत्तराखंड में धर्मांतरण पर पहले से ही उत्तराखंड फ्रीडम रिलीजन एक्ट 2018 (उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2018) लागू है, जिसके तहत 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है, लेकिन यहां लव जिहाद का कोई कानून नहीं है। मगर लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद सरकार इसे सख्त करने जा रही है।

साल 2018 में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित कर इसे कानून बना चुकी है। इस कानून के अनुसार बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का मामला पकड़ में आने पर सख्ती से निपटा जाएगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में न्यूनतम दो वर्ष की जेल व जुर्माने दोनों का प्रवधान है। धोखे से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में मां-बाप, भाई-बहन पर मुकदमा दर्ज कराए जाने का भी इसमें प्रावधान है।

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