यूपी सरकार हुई सख्त, ऐसे स्कूलों को तत्काल बंद कराने का दिया आदेश, लगेगा 10 हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना

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न्यूज जंक्शन 24, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकार ने बिना मान्यता चल रहे स्कूलों (schools operating without recognition will be closed) को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। सरकार को कई लोगों से शिकायतें मिली थीं, कि कई जगहों पर बड़ी संख्या में बिना मान्यता के ही प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूल खुले हुए हैं।

ऐस में अब सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों को बंद किया जाएगा (schools operating without recognition will be closed)। बंद करने से पहले उन विद्यालयों के बच्चों को पड़ोसी राजकीय, सहायता प्राप्त या वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून-2009 के तहत बिना मान्यता के कोई भी स्कूल संचालित नहीं हो सकता (schools operating without recognition will be closed) है। स्कूल चलो अभियान के दौरान फीडबैक मिला है कि बड़ी संख्या में बिना मान्यता के प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

लगेगा जुर्माना

बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने इस फीडबैक के बाद सभी बीएसए को बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को बंद कराने (schools operating without recognition will be closed) और संचालकों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। बिना मान्यता या मान्यता निरस्त होने के बाद भी विद्यालय संचालित करने वाले संचालकों से 10 हजार प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूलने को कहा गया है। उन्होंने सभी बीएसए से बिना मान्यता संचालित विद्यालयों के खिलाफ की गई कार्रवाई (schools operating without recognition will be closed) की रिपोर्ट भी मांगी है।

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