न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। पैन कार्ड की तहर अब वोटर आईडी कार्ड भी आने वाले समय में आधार कार्ड (Voter-Aadhar card link) से लिंक कराना होगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को एक अहम विधेयक पेश किया है।
‘चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021’ को पेश करने पर लोकसभा में मतदान के बाद सहमति जता दी गई। इस अहम सुधार को खुद भारतीय चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन) की ओर से केंद्रीय कैबिनेट को प्रस्तावित किया गया था।किरन रिजिजू के नेतृत्व वाले कानून मंत्रालय ने इसे मंजूरी देने के बाद विधेयक के रूप में पेश करने का निर्णय लिया।
इस प्रस्ताव के तहत चुनाव आयोग ने मतदाताओं के वोटर आईडी कार्ड्स को उनके आधार कार्ड (Voter-Aadhar card link) से जोड़ने की योजना सामने रखी है। इसके अलावा 18 साल से ऊपर के लोगों को खुद को वोटर के तौर पर जोड़ने के लिए एक ही साल में कई मौके देने का भी प्रावधान रखा गया है।
पिछले साल मार्च में केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से संसद को बताया गया था कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार नंबर (Voter-Aadhar card link) के साथ जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इससे एक ही व्यक्ति, अलग-अलग स्थानों पर वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं जुड़वा सकेंगे, जिससे चुनाव में फर्जीवाड़ा और डुप्लिकेशन होने के मौके सीमित हो जाएंगे। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व कानून, 1951 और आधार एक्ट, 2016 दोनों में ही बदलाव किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह विधेयक ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनावों में छह महीने से भी कम का समय बचा है।
कई विशेषज्ञों ने बताया, मतदाताओं के लिए हो सकता है खतरा
हालांकि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड (Voter-Aadhar card link) से जोड़े जाने के कदम को कई विशेषज्ञों ने मतदाताओं के लिए खतरा बताया है। विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि आधार और वोटर आईडी के बीच साझा डेटा का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड मतदाताओं की जानकारी हासिल करने में भी किया जा सकता है। यह काम खुद सरकार, उसकी एजेंसियां या हैकर्स की ओर से किया जा सकता है। इसके चलते वोटर्स के राजनीतिक विज्ञापनों का शिकार बनने और उन्हें मताधिकार से वंचित रखने जैसी घटनाएं भी सामने आने की संभावना है।
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