उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए रात्रि पाली (रात 9 बजे से सुबह 6 बजे) में काम करने की अनुमति दे दी है। श्रम विभाग ने इसके लिए नई अधिसूचना जारी की है। नियमों के मुताबिक, किसी भी महिला कर्मचारी को रात्रि पाली में काम करने के लिए उनकी स्वेच्छा और सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई महिला असहमति जताती है, तो उसे काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
नियोजक को महिला कर्मचारियों की रात्रि पाली में तैनाती की जानकारी संबंधित श्रम अधिकारी और स्थानीय पुलिस को उपलब्ध करानी होगी। कर्मचारियों के लिए उनके घर से कार्यस्थल तक सुरक्षित पिक-अप और ड्रॉप, पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) और जीपीएस आधारित परिवहन सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। वाहन और कार्यस्थल पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर, थाना और चौकी के नंबर भी चस्पा किए जाएंगे।
इसके अलावा, परिवहन चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण, शौचालय, चेंजिंग रूम और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा।
महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के सभी प्रावधान लागू होंगे। साथ ही, प्रत्येक प्रतिष्ठान और दुकान के प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने होंगे। यह अधिसूचना सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी द्वारा जारी की गई है।


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