न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली।
एक अक्टूबर से बहुत कुछ बदलने जा रहा है। सरकार ने वाहन चलाते समय नेविगेशन यानी रास्ते का पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दी है। लेकिन बात नहीं कर सकेंगे। ऐसा होने पर आपको जुर्माना भरना होगा।
इसी तरह ड्राइवर लाइसेंस बनाना आसना हो जाएगा। डीएल बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तथा गाड़ी के पंजीकरण और दस्तावेज में दर्ज पता बदलने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा दुकानदार अब पुरानी मिठाईयां नहीं दे सकेंगे भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशों के अनुरूप 1 अक्टूबर से खुली मिठाई बेचने वालों को भी उसके इस्तेमाल की अधिकतम सीमा बतानी होगी, ऐसा न करने पर जुर्माना लगेगा। वाहन संचालन के दौरान अब आपको ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए ड्राइवरी लाइसेंस आरसी समेत सभी दस्तावेज अपने मोबाइल में ही रखने होंगे। उनको दिखाना ही मान्य माना जाएगा। 1 अक्टूबर से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों को कवर करने की योजना है, यह बदलाव उपभोक्ताओं की सुविधा के ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। इससे लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक बीमा करा सकें।।