न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। उत्तर प्रदेश के विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में आज हाई कोर्ट (high court) ने एक और बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट. (high court) ने इस मामले में एक और अभियुक्त करन यादव को भी रिहा करने का आदेश दिया है।
करन यादव को भी सीबीआई की देहरादून अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, मगर अब नैनीताल हाई कोर्ट (high court) ने सीबीआई के आदेश को निरस्त कर दिया है।
13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद जिला, अब गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे महेंद्र भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में चारों अभियुक्तों बाहुबली नेता डीपी यादव, पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाल, करन यादव, परनीत भाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ अभियुक्तों ने हाई कोर्ट (high court) में विशेष अपील दायर कर सीबीआई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट. (high court) ने ठोस सबूत नहीं मिलने पर दो अभियुक्तों को पहले ही रिहा करने के आदेश दे चुकी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान सीबीआई पर्याप्त सबूत जुटाने में असमर्थ रही है। जो भी सबूत जुटाए गए थे, उनमें विरोधाभास रहा था।
अब गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए करन यादव को भी रिहा करने का आदेश दे दिया है। वहीं, चौथे अभियुक्त परनीत भाटी की विशेष अपील पर निर्णय अभी सुरक्षित रखा है।
बरी होते ही डीपी यादव ने किया चुनाव लड़ने का एलान
बाहुबली डीपी यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता हैं। वह भाजपा के टिकट पर सपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी संभल संसदीय सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या में डीपी यादव समेत कई लोग नामजद किए गए थे। जिसमें लंबी सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने डीपी यादव को बरी कर दिया। उसके बाद डीपी यादव ने बदायूं जिले की सहसवान विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है।
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