नैनीताल : तमंचा दिखाकर रिश्ते की साली की मांग में जबरन सिंदूर भरने के आरोपित जीजा की जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दी। जीजा की इस करतूत से साली की शादी का रिश्ता भी टूट गया था।
डीजीसी फौजदारी सुशील शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि अंबेडकर नगर लालकुआं क्षेत्र निवासी युवती ने कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि इसी 10 अप्रैल को उसके रिश्ते के जीजा कविराज सिंह दिवाकर निवासी नवाबी रोड हल्द्वानी ने उसे फोन कर शादी की खरीदारी के लिए बुलाया। इसके बाद तमंचा दिखाकर फोटो खींची, उसके गले में जयमाला डालने के साथ मांग में सिंदूर भर दिया। परिवारवालों ने उसकी शादी छह मई 2021 को तय कर दी थी। लेकिन जीजा द्वारा उसकी मांग भरने का फोटो इंटरनेट मीडिया पर देखने के बाद वर पक्ष ने रिश्ता तोड़ लिया। युवती के मुताबिक जीजा ने धमकी दी थी अगर उसने किसी और से शादी की तो वह उसके पति को जान से मार देगा। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपित जीजा को गिरफ्तार कर लिया था।


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