हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, हरिद्वार में होमगार्ड भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची पर लगाई रोक

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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। हरिद्वार में होमगार्ड भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने इस भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची पर रोक लगा दी है। गुरुवार को इस मामले में घोटाले का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जारी सूची पर तात्कालिक रोक लगाते हुए सरकार व कमांडेंड जनरल होमगार्ड से जवाब तलब किया है और कंपनी कमांडेंड होमगार्ड्स व जिला कमांडेंड होमगार्ड्स हरिद्वार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि दोषियों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई क्यों नही की गई, दो सप्ताह में जवाब दें। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

हरिद्वार निवासी योगेंद्र सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में 2017-18 में होमगार्ड भर्ती में करीब डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई अयोग्य अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर कंपनी कमांडेंड व जिला कमांडेंड ने भर्ती की। जबकि योग्य अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उसके द्वारा एसएसपी, नागरिक सुरक्षा मुख्यालय देहरादून सहित राज्यपाल से भी इसकी शिकायत कर जांच कराने की मांग की। लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उसे उच्च न्यायलय की शरण में आना पड़ा।

सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए दस्तावेजों में गौतम कुमार जिला कमांडेंड के खाते में एक लाख रुपये हरिद्वार के सुखदेव ने, दो लाख रुपये श्रीनगर गढ़वाल के नीरज चौधरी ने और 4.31 लाख रुपये अन्य सात लोगों ने चेक व नकद में जमा किए। इस भर्ती घोटाले में राकेश कुमार कंपनी कमांडेंट भी शामिल है। जिसने अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उनके बिना शारीरिक परीक्षण के भर्ती कराई। जिसके साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए है। याचिकाकर्ता के अधिक्वता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया जो शारीरिक रूप से अयोग्य थे।

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