न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने अहम फैसला लेते हुए पहचान पत्र से आधार कार्ड को जोड़ने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग की यह मुहिम एक अगस्त से शुरू होने जा रही है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। इस मुहिम पर चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता की पहचान आधार कार्ड से सरल होगी।
आधार कार्ड अगर आपके पास नही है तो 11 डॉक्यूमेंट्स को विकल्प के तौर पर रखा गया है। पहले 1 जनवरी को 18 साल पूरा होने पर ही मतदान के लिए एलिजिबल माना जाता था लेकिन अब हर क्वार्टर यानी चार महीने पर मतदाता एलिजिबल माना जाएगा।
महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर श्रीकांत देशपांडे ने कहा कि मतदाताओं की पहचान स्थापित करने और वोटर लिस्ट में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए अब मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने की वजह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान भी है।
सरकार द्वारा चुनाव कानून में किए गए संशोधन में इस व्यवस्था को अनिवार्य तौर पर नहीं, बल्कि स्वैच्छिक तौर पर लागू किया है। यानी यदि कोई अपनी वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक वाजिब वजह बतानी होगी।
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