देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अगले महीने यानी मई से शुरू हो रही है। इसे लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। वहीं, कोरोना संकट के बीच शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर सरकार चिंतित भी है। पिछले साल की तरह यात्रा स्थगित न हो और कोरोना भी न फैले, इसे लेकर राज्य सरकार चारधाम यात्रियों से काेरोना की निगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर सकती है।
कोरोना काफी तेजी से पैर पसार रहा है। इसकी दूसरी लहर से देश का हर राज्य पीड़ित हो चुका है। कई जगह प्रतिबंधों का दौर फिर से शुरू हो चुका है। कही लॉकडाउन तो कहीं नाइट कफर्यू लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रहा है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की में सौ से ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में समय में हरिद्वार में महाकुंभ भी शुरू हो चुका है। टनकपुर में पूर्णागिरी मेला भी उत्कर्ष पर पहुंच रहा है और अगले महीने से चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में राज्य सरकार के मुश्किलें काफी बढ़ गई है।
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इसे देखते हुए राज्य सरकार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि अगले माह से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यह जरूरी है। चारधाम यात्रा के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों के क्रम में एसओपी जारी की जाएगी।
हरिद्वार महाकुंभ में मांगी जा रही निगेटिव रिपोर्ट
अभी हरिद्वार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुों से भी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। पहले सरकार ने यह प्रतिबंध खत्म कर दिया था, मगर बीते दिनों हाईकोर्ट की सख्ती और निर्देश के बाद सरकार ने फिर से श्रद्धालुओं को कोरोना निगेटिव या वैक्सीनेशन रिपोर्ट साथ लाने के निर्देश दिए थे।
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12 राज्यों से आने वालों से मांगी जा रही निगेटिव रिपोर्ट
राज्य सरकार ने उत्तराखंड आने वाले लोगों से भी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाने को अनिवार्य कर दिया है। बीते दिनों सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि कोरेाना से ज्यादा प्रभावित 12 राज्यों से आने वाले लोगों को काेरोना की आरटीपीसीआर जांच कराकर ही प्रदेश में आना होगा। इसके लिए उन्हें 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट साथ रखनी होगी। ये राज्य महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ हैं।