वेलिंगन। न्यूजीलैंड में कर्मचारियों को कम से कम 1० दिनों का ‘सिक लीव'(बीमार पड़ने पर मिलने वाली छुट्टी) देने का कानून शनिवार को लागू हो गया।
न्यूजीलैंड के कार्यस्थल संबंध एवं सुरक्षा मंत्री माइकल वुड ने यह जानकारी दी। इस नये कानून से व्यवसाय और कर्मचारियों दोनों को लाभ होंगे। श्री वुड ने यहां जारी बयान में कहा, “इस कदम का उद्देश्य देशवासियों और कार्यस्थलों को स्वस्थ रखने में मदद करना है।”
उन्होंने कहा, “कोविड-19 में हमने देखा कि जब आप बीमार होते हैं तो घर पर रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। लोगों को कम से कम 1० दिनों की छुट्टी देकर हम ऐसा करने में उनकी मदद कर रहे हैं और बीमारी को फैलने से रोक रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ और अच्छी तरह से आराम करने वाले कार्यबल से व्यवसायों को भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि अध्ययनों से पता चला है कि बीमार होने पर काम करने वाले लोग 2० प्रतिशत कम काम कर पाते हैं और स्वस्थ कर्मचारी इनसे तीन गुना अधिक काम करते हैं।
उन्होंने कहा कि नए कर्मचारी नौकरी में छह महीने रहने के बाद कम से कम 1० दिनों का सिक लीव ले सकेंगे। देश में वर्तमान में कर्मचारी किसी वर्ष में अधिकतम 2० दिनों का ‘सिक लीव’ ले सकते हैं।