देहरादून : सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू 15 जून तक बड़ा दिया है। इसमें बहुत ज्यादा रियायत नहीं दी गई हैं। शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यूके ढील देने का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया है। रविवार शाम शासन ने जारी एसओपी में जो छूट दी गई हैं, वह निम्नवत हैं।
-सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान ए प्रतिदिन प्रातः 8:00 से 12 कब खुलेंगे
-अन्य राशन की दुकानें तथा जनरल स्टोर 9 जून तथा 14 जून को प्रातः 8:00 से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे।
-स्टेशनरी की दुकान है सिर्फ 14 जून को प्रातः 8:00 से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेगी।
-कपड़ा रेडीमेड टेलरिंग तथा ड्राई क्लीनिंग की दुकानें केवल 11 जून को प्रातः 8:00 से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे
-फल सब्जी दूध डेयरी तथा मांस मछली की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगे।
-होटल तथा रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे ।
-हार्डवेयर की समस्त दुकाने प्रतिदिन प्रातः 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगे।
-मदिरा की दुकानें 9, 11 तथा 14 जून को प्रातः 8:00 से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे।
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