दहेज न मिलने पर पत्नी के साथ दुधमुंहे बच्चे की भी जहर देकर ले ली जान, अब कोर्ट ने उम्रभर के लिए भेजा जेल

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#Molestation with female judge
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नैनीताल। दहेज न मिलने पर पत्नी और दुधमुंहे बच्चे की हत्या करने वाले को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की यह रकम दोषी की बेटी को मिलेगी, जो दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में जीवित बच गई थी।

मामला नौ साल पहले का है। 11 जून 2012 को ओखलकांडा के डालकन्यां निवासी हरीश चंद्र ने राजस्व पुलिस के पास बेटी के पति केशव, उसकी ननद पुष्पा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कहा कि उसने बेटी भावना की शादी चार साल पहले पतलिया, जिला नैनीताल निवासी केशवदत्त मेलकानी के साथ की थी। विवाह के बाद से ही केशव दहेज के लिए ससुराल फोन करता था। उसने धमकी दी थी कि यदि मांग पूरी नहीं की तो भावना को मारकर दूसरी शादी कर लेगा। अक्सर ससुराली दहेज के लिए भावना के साथ मारपीट करते थे। इसे लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। बाद में ग्राम प्रधान व अन्य की मौजूदगी में केशव ने भविष्य में मारपीट नहीं करने का वादा करते हुए माफी भी मांगी थी, मगर उसका रवैया नहीं बदला। 19 दिसंबर 2011 को दोपहर में केशव ने भावना को खाने में जहर दे दिया, जिससे भावना के साथ ही उसके दुधमुंहे बच्चे खिलेश की भी मौत हो गई थी।

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राजस्व पुलिस ने इस मामले मेें आरोपित केशव व उसकी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामला कोर्ट में पहुंचा तो डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अपराध साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए। उन्होंने बताया कि शनिवार को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने दोषी पति केशव को हत्या में आजीवन कारावास व दस हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास, दहेज हत्या में चार साल कैद, दहेज उत्पीडऩ में दो साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने विवाहिता की जीवित बच्ची को मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं।

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