फईम मौत मामला: हाईकोर्ट के आदेश पर अब SIT करेगी जांच, जांच अधिकारी का भी होगा तबादला

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 को हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से हुई फईम की मौत के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए विशेष जांच टीम (SIT) से जांच कराने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान वर्तमान जांच अधिकारी नीरज भाकुनी को जिले से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस संवेदनशील मामले की निगरानी स्वयं उच्च न्यायालय करेगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ही अधिकारी न केवल मामले की जांच कर रहा है, बल्कि अंतिम रिपोर्ट भी वही प्रस्तुत कर रहा है। कोर्ट ने इसे “अनोखी” और “संदेहास्पद” जांच प्रक्रिया बताया, विशेष रूप से तब जब मामला हत्या जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है।

फईम के भाई परवेज की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश जारी किए। परवेज ने याचिका में बताया कि 6 मई 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल ने पुलिस को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने और रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने न तो कोई एफआईआर दर्ज की और न ही जांच शुरू की।

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराई जाए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। परवेज का कहना है कि फईम की मौत भीड़ द्वारा की गई हिंसा में नहीं, बल्कि अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में हुई थी।

फईम के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पुलिस और प्रशासन से न्याय की मांग की, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अब हाईकोर्ट के आदेश के तहत विशेष जांच टीम इस मामले की जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट सीधे अदालत को सौंपी जाएगी।