देहरादून। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का शासनादेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव राधिका झा ने मंगलवार देर शाम इसका आदेश जारी किया गया है। हालांकि इस भर्ती प्रक्रिया में प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा या नहीं, इसे स्पस्ट नहीं किया गया है।
दरअसल, केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उन प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी योग्य मानती है, जिन्होंने एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है और टीईटी पास हैं। लेकिन राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे में यह मामला लंबे समय तक कोर्ट में रहा, जिसके बाद बीते एक सितंबर को सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों के तहत ही भर्ती करने का कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले से स्टे हटा दिया था।
इसके बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को इसी माह के अंत तक पूर्ण करने की बात कही थी, जिसके तहत मंगलवार को शिक्षा सचिव राधिका झा ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने की बात तो कही गई है, लेकिन एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका दिया जाएगा या नहीं इस पर स्थिति साफ नहीं की गई है। अब भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी होने पर ही यह संशय दूर हो पाएगा, जिसके जल्द जारी होने का इंतजार किया जा रहा है।
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