हल्द्वानी। पर्यटनस्थलों पर उमड़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्ती शुरू हो गई है। सरकार की आेर से निर्देश मिलने के बाद डीएम धीराज गर्ब्याल ने आदेश जारी किया है कि नैनीताल आने से पहले होटल बुकिंग और देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी होगा। ऐसा न करने वालों को नैनीताल नगर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यही नहीं पर्यटकों को कोविड की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी, जो 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यह आदेश नौ से 12 जुलाई सुबह आठ बजे तक प्रभावी रहेगा। वीकेंड पर दोपहिया वाहनों से सरोवर नगरी में प्रवेश पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है।
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हालांकि डीएम के इस आदेश से स्थानीय लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। आदेश में पर्यटकों और स्थानीय लोगों में अंतर कैसे करेंगे, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं या आसपास के लोग नैनीताल जा रहे हैं तो क्या वह भी होटल में कमरे बुक कराएंगे। शुक्रवार रात डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नैनीताल नगर में उन्हीं पर्यटकों को अाने की अनुमति होगी, जिनके पास 72 घंटे पुरानी कोरोना की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट होगी। इसके अलावा पर्यटकों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर आॅनलाइन पंजीकरण और नैनीताल में होटल बुकिंग का साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा। जो इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें नैनीताल नगर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उन्हें कोविड नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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