लखनऊ। यूपी के बाहुबली नेता और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेने पंजाब की रोपड़ जेल गई यूपी पुलिस आखिरकार 900 किमी का सफर तय करके बुधवार तड़के 4.30 बजे बांदा जेल पहुंच गई। मंगलवार को यूपी पुलिस दोपहर दो बजकर सात मिनट पर पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी की बांदा जेल के लिए निकली थी।
यहां मुख्तार को 16 नंबर की बैरक में रखा गया है। पहले मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर-15 में रखा जाना था लेकिन फिर उसका ठिकाना बदल दिया गया। जेल पहुंचने के बाद मुख्तार का मेडिकल टेस्ट हुआ था जिसके बाद वह नहाया और फिर जाकर अपनी बैरक में सो गया। सुबह 10 बजे मुख़्तार का कोरोना टेस्ट भी कराया गया। मुख्तार के लिए इस बैरक में भी सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं और विशेष तौर पर तीन जवान भी तैनात किया गए हैं।
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इससे पहले सोमवार को अत्याधुनिक हथियारों से लैस बांदा पुलिस की एक टीम पंजाब की रोपड़ जिला जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेने रवाना हुई थी। इस टीम में एक कंपनी पीएसी के अलावा करीब 80 पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल थे। टीम का नेतृत्व प्रयागराज के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) प्रेमप्रकाश और चित्रकूटधाम रेंज बांदा के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के सत्यनारायण कर रहे थे।
पिछले कुछ समय से मुख्तार अंसारी एक मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला। पिछले महीने 26 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने का आदेश दिया था।
रंगदारी मांगने के मामले में बंद था रोपड़ जेल में
मोहाली के रियल एस्टेट कारोबारी से रंगदारी मांगने के आरोप में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 21 जनवरी 2019 को प्रोडक्शन वारंट पर मोहाली लाया गया था। वह चौबीस जनवरी तक मोहाली में रहा था। जबकि 25 जनवरी को उसे रोपड़ जेल पहुंचाया गया था। इस दौरान मोहाली के काबिल अफसरों ने उसे पूछताछ की थी। मुख्तार पंजाब पुलिस के अफसरों को अपने परिवार का रसूख बताकर रौब में लेता था। उसका कहना था कि वह काफी उच्च परिवार से संबंध रखता है। जिस तरह के आरोप उस पर लगाए गए हैं, वह इस तरह के काम नहीं करता।
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यूपी पहुंचते ही कोर्ट में तलब
मुख्तार अंसारी के यूपी पहुंचते ही शिकंजा कसना भी शुरू हो गया है। एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 21 साल पुराने एक मामले में उस तलब किया है। मामले में 12 अप्रैल की तारीख तय करते हुए मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को तलब किया है। एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने पहले भी तलब होने का आदेश दिया था, लेकिन मुख्तार अंसारी पेश नहीं हुआ था। 21 साल पहले मुख्तार अंसारी व उसके गुर्गे आलम, यूसुफ चिश्ती, लालजी यादव और कल्लू पंडित पर लखनऊ जेल के कारापाल और उप कारापाल से गाली-गलौज व जानमाल की धमकी देने, पथराव कर हमला करने का आरोप है, जिसकी सुनवाई चल रही है।