नैनीताल के मल्लीताल कोतवाल हुए बहाल, हाई कोर्ट की सख्ती पर हुए थे निलंबित

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# (paper leak case)
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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल थाने के कोतवाल प्रीतम सिंह को बहाल कर दिया है। इस संबधं में कोर्ट ने डीजीपी को भी आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में डीजीपी ने कोतवाल को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया था। आज यानी बुधवार को इस मामले पर कोतवाल की तरफ से बहाल करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने बहाली के आदेश जारी कर दिए।

इस मामले में पूर्व में कोर्ट (Nainital High Court) ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीजीपी को कोर्ट में पेश होने को कहा था। डीजीपी इस मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह पुलिस की लापरवाही है जिसके चलते कोतवाल को निलंबित कर दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) में मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

जानें क्या है पूरा मामला

कोतवाल मल्लीताल ने बीते दिनों एक पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया था। जब यह मामला हाईकोर्ट (Nainital High Court) पहुंचा तो कोतवाली मल्लीताल नैनीताल के कोतवाल प्रीतम सिंह को कोर्ट में पेश होने के आदेश दे दिए। कोतवाल कोर्ट के आदेश होने के बाद भी पेश नहीं हुए और अपना मोबाइल नॉट रिचेबल कर दिया, जिसपर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीजीपी को कोर्ट में पेश होने को कहा था।

डीजीपी इस मामले में कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कोर्ट (Nainital High Court) को बताया था कि यह पुलिस की लापरवाही है और इसी लापरवाही के चलते उन्होंने कोतवाल को निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग नहीं कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है।

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