न्यूज जंक्शन 24, नई दिल्ली। वित्तवर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) भरने की अंतिम तिथि नजदीक है। ऐसे में अगर आपने अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द कर दें। डेट आगे बढ़ने की उम्मीद में बिल्कुल न बैठें। क्योंकि अगर निर्धारित तिथि तक आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकती है।
इस साल रिटर्न (income tax return) की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है और आयकर विभाग लगातार करदाताओं को यह सलाह दे रहा है कि अंतिम तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर लें। अगर आप तय समय के भीतर रिटर्न भरने से चूक जाते हैं तो 5,000 रुपये तक लेट फीस भी भरना पड़ सकता है।
आयकर कानून रिटर्न नहीं भरने वाले करदाताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने और जेल भेजने तक की इजाजत भी देता है। । इसके तहत करदाता को 3 साल से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि रिटर्न नहीं भरने वाले सभी करदाताओं के खिलाफ विभाग मुकदमा शुरू करे लेकिन जिन मामलों में बकाया टैक्स 10 हजार रुपये से ज्यादा होगा, उसमें ऐसी कार्रवाई की जा सकती है।
यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपना रिटर्न तय समय के भीतर दाखिल करने में असमर्थ रहता है तो आयकर विभाग उसके कुल बकाया टैक्स का 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक जुर्माना भी लगा सकता है। इतना ही नहीं उसे विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया जाएगा और रिटर्न की डेडलाइन खत्म होने के बाद से आईटीआर भरे जाने तक प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज भी वसूला जाएगा। विभाग के पास करदाता के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी अधिकार होगा.
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