न्यूज जंक्शन 24, बरेली। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर आईजी अपराध और कानून व्यवस्था ने उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 25 जुलाई से 06 अगस्त तक होने वाले कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार ने ट्रेन से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों के लिए गाइड लाइन जारी की है। इसके मुताबिक ट्रेन से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को 72 घंटे अंदर की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड राज्य की वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य है।
सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि ट्रेन से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को एसएमएस, आईआरसीटीसी वेबसाइट और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उद्घोषणा के जरिए कांवड़ यात्रा के स्थगन समेत अन्य निर्देशों के विषय में सूचित किया जा रहा है। साथ ही अन्य राज्यों से रेल से आने वाले यात्रियों को इन दिशा निर्देशों के संबंध में सूचना देने के लिए मुख्यालय को सूचित किया गया है, ताकि संबंधित जोनल रेलवे को इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए सूचित किया जा सके।