नैनीताल। बीते वीकेंड पर सरोवर नगरी में उमड़ी सैलानियों की भीड़ की तस्वीरों ने लोगो को चिंता में डाल दिया है। मंगलवार को भारत सरकार की ओर से कहा गया कि यदि इस भीड़ पर लगाम नही लगाया गया तो कोरोना प्रतिवंधो में मिली छूट वापस ले ली जाएगी। अब इस पर हाई कोर्ट मने भी नाराजगी जताई है।
बुधवार को हाई कोर्ट ने नैनीताल में बिना आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के पर्यटकों को एंट्री देने और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे पर्यटकों के बेरोकटोक आवागमन को गंभीरता से लिया और सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए वीकेंड पर हिल स्टेशनों में कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है।
जस्टिस आरएस चौहान व जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अखबारों में छप रही तस्वीरें डरा रही हैं। वीकेंड पर बिना मास्क लगाए पर्यटकों के नौकायन करती तथा पंत पार्क में पर्यटकों की भीड़ कोरोनासे बचाव के नियमों को तोड़ रही है और जिम्मेदार चुपचाप देख रहे हैं। यह बर्दाश्त नही की जाएगी।
जस्टिस ने कहा कि नैनीताल ज्यूडिशियल राजधानी है, यह समझना चाहिए। माल रोड में भी कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कोर्ट ने विस्तृत निर्देश देते हुए 28 जुलाई तक रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। साथ ही मुख्य सचिव को वीकेंड टूरिज्म के बारे में लिए गए निर्णय के संबंध में कोर्ट को अवगत कराने को कहा है।
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