नई दिल्ली। अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में है तो बैंक ने आपके लिए अलर्ट जारी किया है। एसबीआई ने कहा है कि पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है। ऐसे में अगर किसी ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो वे जल्द से जल्द इसे पूरा कर लें। इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है।
अगर कोई भी खाताधारक 30 सितंबर से पहले अपना पैन और आधार नहीं लिंक करा पाता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद वे कई तरह के वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हर किसी के लिए पैन और आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आसानी से आधार और पैन कार्ड लिंक कराया जा सकता है।
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पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर जुर्माना तक अदा करना पड़ सकता है। पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए 1000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। वहीं, अगर किसी का पैन निष्क्रिय हो गया है तो उस पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
ऐसे लिंक करें आधार और पैन कार्ड
अाप आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग ऑन करें। यहां पर आपको ‘लिंक आधार’ विकल्प मिलेगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद मांगे गए जगह पर पैन और आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक करें। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको ‘Your PAN is linked to Aadhaar Number’ ये मैसेज नजर आएगा। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
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