लोहाघाट के विधायक को झटका, हाई कोर्ट ने इस मामले में भेजा नोटिस, इन लोगों से भी मांगा जवाब

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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। पिथौरागढ़ के लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी (Lohaghat MLA Khushal Singh Adhikari) को आज एक झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान दाखिल किए गए शपथपत्र में जानकारी छुपाने पर हाई कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है। यह नोटिस हारे हुए भाजपा प्रत्याशी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया गया है। याचिका में खुशाल अधिकारी को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें विजयी घोषित करने की मांग की गई है।

लोहाघाट से पराजित भाजपा प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की है। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने खुशाल अधिकारी (Lohaghat MLA Khushal Singh Adhikari) ने नामांकन के दौरान अपने शपथपत्र में जानकारी छुपाई है। उन्होंने कहा कि खुशाल अधिकारी ने 24 जनवरी को नामांकन दाखिल किया। जबकि नामांकन पत्र के साथ ही जमा होने वाला शपथपत्र 28 जनवरी को बनाकर जमा किया।

खुशाल अधिकारी (Lohaghat MLA Khushal Singh Adhikari) ने अपने शपथपत्र में सरकार के साथ हुई संविदाओं को छिपाया है। विधायक निर्वाचित होने के बाद भी 31 मार्च को ठेका प्राप्त किया है। याचिका में जानकारी छिपाने को संविधान के अनुच्छेद 191 का उल्लंघन बताया गया है। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा नौ (ए) के तहत विधायक को अयोग्य घोषित करने व याचिकाकर्ता को विजयी घोषित करने की याचना की है।

इस याचिका पर हाई कोर्ट ने विधायक खुशाल सिंह (Lohaghat MLA Khushal Singh Adhikari) सहित सातों उम्मीदवारों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी चंपावत, रिटर्निंग अधिकारी लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र को नोटिस जारी किया है। सभी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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