सपा के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खां की विधानसभा सदस्यता भी खत्म, यह हुआ आदेश

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न्यूज जंक्शन 24, लखनऊ : समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता और रामपुर विधायक मोहम्मद आजम खां की विधानसभा सदस्यता चली गई है। भडकाऊ भाषण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सूचना पर विधामसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खां की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर कर दी।

मोहम्मद आजम खां सपा के पूर्व मंत्री हैं और रामपुर से सपा के विधायक हैं। हाल ही में उन्होंने रामपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीता था। लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा के वर्चस्व वाली इस सीट पर अपना झंडा फहरा दिया था। मोहम्मद आजम खान वर्तमान में विधायक थे।

गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में भडकाऊ भाषण मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें आजम खां को दोषी पाया गया और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी। नियम है कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को दो साल से अधिक सजा होती है तो उसको संवैधानिक पद से हटाया जा सकता है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के सजा सुनाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आजम खां की विधामसभा की सदस्यता खत्म करने के बाबत सूचना उत्तर प्रदेश सचिवालय को भेज दी थी। इस पर विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिया।

एक तरह से आजम खां के लिये यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले उनके पुत्र की भी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी है।