जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्ती, तीन बच्चे पैदा करने पर लक्सर की सभासद बर्खास्त, उत्तराखंड में इस तरह का पहला मामला

177
खबर शेयर करें -

देहरादून। प्रदेश मेें जनसंख्या नियंत्रण कानून भले ही लागू न हो, मगर हरिद्वार जिले के लक्सर नगर पालिका की वार्ड नंबर 4 की सभासद नीता पांचाल की सदस्यता तीसरी संतान होने पर समाप्त कर दी गई है सचिव शहरी विकास शैलेंद्र बगौली ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। उत्तराखंड में तीसरी संतान पैदा होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त करने का यह पहला मामला है।

स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए दो जुलाई 2002 से अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है। प्रदेश में नगर निकाय और पंचायतों में ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिनकी दो जुलाई 2002 के बाद तीसरी संतान हुई हो, जबकि वार्ड नंबर 4 की सभासद नीता पांचाल के नगरपालिका परिषद के चुनाव के समय 20 अगस्त 2018 में दो ही बच्चे थे। मगर दो सितंबर 2018 में बोर्ड की सदस्यता पाने के बाद एक साल के भीतर ही उनको तीसरा बच्चा हुआ, जबिक नगर पालिका परिषद अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार, पद ग्रहण के 300 दिन की अवधि के भीतर तीसरे बच्चे का जन्म होने पर सदस्यता वैध नहीं मानी जाती है। ऐसे में उनके खिलाफ निर्वाचन की शर्त का उल्लंघन करने की शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार के पास पहुंची थी।

जिलाधिकारी ने मामले में जांच एसडीएम लक्सर और नगर पालिका परिषद से कराई, जिसमें तत्कालीन एसडीएम पूरन सिंह राणा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गोहर हयात ने शिकायत सही पाई। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त कर दी है।

खबरों से रहें हर पल अपडेट :

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।