हाई कोर्ट की सरकार को कड़ी फटकार, कहा- कर्मचारियों का वेतन काटना या रोकना असंवैधानिक, जानिए किस मुद्​दे पर कोर्ट ने यह टिप्पणी

254
खबर शेयर करें -

नैनीताल। कई महीनों से वेतन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मंगलवार को हाई कोर्ट की इस टिप्पणी ने बड़ी राहत दी है और जल्द ही उन्हें वेतन मिलने की उम्मीद भी बंधी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों का वेतन रोकना अंसवैधानिक है। इसलिए सरकार कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन जारी करे। हाई कोर्ट ने यह टिप्प्णी छह महीने से वेतन का इंतजार कर रहे रोडवेज कर्मचारियों की याचिका पर की है।

उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संघ ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि छह महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। सरकार व परिवहन निगम न तो संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रही है, न उनको नियमित वेतन दिया जा रहा है, उनको पिछले चार साल से ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भी भुगतान नहीं किया गया है। इसी लेकर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान कोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव, वित्त सचिव, परिवहन सचिव, महानिदेशक परिवहन, एडवोकेट जनरल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कोर्ट ने परिवहन सचिव से पूछा कि 34 करोड़ रुपये आपको मिले या नहीं। जिस पर सचिव ने कहा कि अभी नहीं मिले । सरकार ने 34 करोड़ रुपये जारी करने का जीओ पास कर दिया है। जिस पर कोर्ट ने आज या कल सरकार से 34 करोड़ रुपये रिलीज करने को कहा। कर्मचारियों के भविष्य में वेतन दिए जाने पर कहा कि एक संपूर्ण प्रपोजल बनाकर आगामी कैबिनेट मीटिंग में रखें, जिससे कि यह समस्या बार-बार न आने पाए।

यह भी पढ़ें : UP के कानपुर में पान, खस्ते, चाट, समोसा बेचने वाले 256 लोग निकले करोड़ों के मालिक, संपत्ति देख आयकर अधिकारियों का चकराया सिर

यह भी पढ़ें :  उत्तराखंड में अब कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दिखाते ही मिलेगा प्रवेश, पढि़ए सरकार की नई गाइडलाइन

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान निगम की तरफ से कोर्ट के सम्मुख यह भी कहा गया कि जबतक निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक कर्मचारियों को 50 प्रतिशत वेतन दिया जाय, जिस पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह कर्मचारियों के वेतन में कटौती करे। कोर्ट ने कहा कि यहां उपस्थित आईएएस अधिकारियों के 50% वेतन की कटौती क्यों न कर दी जाए। खंडपीठ ने कहा है कि सरकार को यह अधिकार नही है, कि वह कर्मचारियों का वेतन रोके। यह संविधान के अनुच्छेद 14,19, 21, 300Aमौलिक अधिकारों और मानवाधिकार आयोग का खुला उल्लंघन है।

खंडपीठ ने कहा, पूर्व में कोर्ट ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय को निर्देश दिए थे कि परिसम्पतियों के बंटवारे के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर निर्णय लें, परन्तु अभी तक उस पर कुछ भी नही हुआ। अब तीन माह के भीतर दोनों प्रदेशो के मुख्य सचिवों की बैठक कर इस मामले में निर्णय लें। उत्तराखंड को बने 21 साल होने को है अभी तक बटवारा नहीं हो पाया है। जबकि अभी केंद्र व दोनों राज्यो में एक ही पार्टी की सरकार है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त की तिथि नियत की है।

खबरों से रहें हर पल अपडेट :

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

हमारे यूट्यब चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।