नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, जिसे दाखिल करने के लिए सरकार ने कल तक का समय दिया है। मामले में कल फिर सुनवाई होगी। आज गुरुवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यूपी सरकार से पूछा कि उसने मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां की हैं, कितने आरोपी हैं, इन सब जानकारियों के साथ वह कल रिपोर्ट दाखिल करे।
सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इस मामले को वकील शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा की चिट्ठी पर दर्ज किया है। हमने इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने को कहा था लेकिन कुछ कंफ्यूजन से ये स्वतः संज्ञान के तौर पर दर्ज हो गया। कोर्ट ने दोनों वकीलों को पेश होने को कहा है।
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इस पर मामले में चिट्ठी लिखने वाले वकील शिवकुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि लखीमपुर खीरी घटना में कई किसान मारे गए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। अदालत इस मामले में उचित कार्रवाई करे। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट हमारे लेटर को गंभीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी। ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है।
इस पर सीजेआई एनवी रमण ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। इस पर यूपी सरकार की आेर से अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी का गठन किया गया है। एफआईआर भी दर्ज की गई है। हम रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैंञ इसके बाद कोर्ट ने उसे कल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यूपी सरकार के बयानों पर सीजेआई ने कहा कि लेकिन आरोप ये हैं कि आप जांच सही से नहीं कर रहे। यूपी सरकार ने इस पर कहा कि हमने इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। कल मामले की सुनवाई रखी जाए। हम सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे।
इस पर सीजेआई ने कहा कि कल इस मामले में राज्य सरकार से बात कर निर्देश लेकर आएं और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कितनी एफआईआर, कितने गिरफ्तार, कितने आरोपी हैं, सभी कुछ बताएं।
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