नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बुधवार को सरकार को अहम आदेश दिए है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति जारी करने को कहा है।
प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अंतिम तिथि नहीं बढ़ाने को लेकर शिक्षकों ने हाई कोर्ट में पौड़ी गढ़वाल के समाजसेवी अनु पंत ने जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) परीक्षा जो जुलाई 2020 में होनी थी, वह जनवरी 2021 में हो पाई और उसके नतीजे फरवरी 2021 में आये.इस बीच राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2020/ जनवरी 2021 में सूबे के 10 जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की 2248 रिक्तियों को भरने हेतु, भर्ती प्रक्रिया को आरंभ कर दिया और अंतिम तिथि सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 / जनवरी 2021 रख दी। इसकी वजह से जिन अभ्यर्थियों के नतीजे फरवरी 2021 में आए, बिना उनकी किसी गलती के उनको परीक्षा से वंचित होना पड़ा।
वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्व में समाजसेवी रविंद्र जुगरान की ऐसी ही जनहित याचिका पर असिस्टेंट टीचर एल टी ग्रेड के आवेदकों को राहत देते हुए उच्च न्यायालय ने सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया था। उसी निर्णय को आधार मानकर इन आवेदकों को भी लाभ दिया जाए।
सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव राधिका झा भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुईं। उन्होंने बताया कि उनके पास अभी 451 पद प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त हैं, उसके लिए लिए सरकार विज्ञप्ति जारी करने जा रही है, जिसमें ये लोग शामिल हो सकते हैं। इसके बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में 20 अक्टूबर तक विज्ञप्ति जारी करने को कहा है।
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