देहरादून। कोरोना संक्रमण जैसे-जैसे कम होता जा रहा है, इसके नियमों में की गई सख्ती में भी अब ढील दी जाने लगी है। अब गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने की छूट समाप्त कर दी है।
सचिव शासन पंकज पांडेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोनाकाल में सितंबर में गर्भवती महिलाओं को छूट दी गई थी कि वह कार्यालय नहीं आएंगी, इसके अलावा वह कार्मिक महिलाएं जिनके बच्चे 10 साल की उम्र से कम के हैं, उनको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। अब यह सभी रियायत खत्म कर दी गई है। गर्भवती और दस साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को जो नौकरी करती हैं, उनको दफ्तर पूर्व की तरह आना-जाना होगा। हां इतना जरूर है कि दफ्तर में पूरी सावधानियां बरतनी जरूरी होंगी। दो गज की दूरी, मास्क व सेनेटाइजेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा जिस महिला को खांसी, बुखार या कोरोना से संबंधित लक्षण दिखाई देंगे उसको तत्काल चिकित्सीय परामर्श अनिर्वाय होगा। चिकित्सक की सलाह के अनुरूप महिला कार्मिक को नियमों का पालन करना होगा।