आम आदमी पार्टी को चुनाव में लग सकता है झटका, हाई कोर्ट पहुंचा यह मामला

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न्यूज जंक्शन 24, नैनीताल। चुनाव में मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी (Uttarakhand aam aadmi party) को उत्तराखंड चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पार्टी के मुफ्त बिजली समेत फ्री में कई चीजें देने के वादे को चुनौती दी गई है। मंगलवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट अब कल भी यानी आठ दिसंबर को इस मामले में अागे की सुनवाई करेगी।

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में देहरादून के विकासनगर निवासी व उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में केंद्रीय निर्वाचन चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, आम आदमी के अजय कोठियाल को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि आम आदमी पार्टी (Uttarakhand aam aadmi party) के सीएम चेहरे कर्नल अजय कोठियाल की ओर से उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है। इसमें शर्त रखी गई है कि पहले उन्हें पार्टी की ओर से जारी मोबाइल नंबर पर मिस्ड काल करना है। फिर उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है । यह कार्ड सदस्यों को संभाल कर रखना है, तभी उनको सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी ।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है आम आदमी पार्टी (Uttarakhand aam aadmi party) की ओर से लिखित में रजिस्ट्रेशन कराना पूरी तरह असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी (Uttarakhand aam aadmi party) ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का न तो कोई लिखित पत्र सरकार को दिया और न ही इनकी सरकार है। इस तरह के गारंटी कार्ड भराना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है। यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है और जनता को गुमराह करने वाला है। इस पर आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में आदर्श आचार संहिता कमीशन बनाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि वह इसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन बिना सरकार के गारंटी कार्ड देना जनता के साथ धोखा है। यह तो सरकार का काम है।

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