Uttrakhand Big News : हाई कोर्ट ने सरकार को दिया बड़ा झटका, टेक होम राशन की टेंडर प्रक्रिया पर लगाई राेक

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। उसने आज आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसे लेकर हरिद्वार जिले की लीबहेड़ी स्वयं सहायता समूह की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से इसी साल आठ अप्रैल को जारी पुष्टाहार टेंडर प्रकिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ में हुई। हरिद्वार के स्वयं सहायता समूह लीबहेड़ी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार की सप्लाई के लिए जो भी टेंडर निकाले जाएंगे, उसमें स्वयं सहायता समूहों व ग्रामीण समूहों को वरीयता दी जाएगी, लेकिन सरकार ने इस टेंडर में जान बूझकर ऐसी शर्तें रखीं, जिन्हें संस्थाए पूरी नहीं कर पा रही हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस टेंडर में वही प्रतिभाग करेंगे, जिनका तीन साल का टर्नओवर तीन करोड़ से ऊपर होगा। वहीं टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 11 लाख 24 हजार रुपये की धरोहर राशि रखी गई है। जबकि पहले भी उनसे पौष्टिक आहार खरीदा गया था। तब ऐसी कोई शर्तें नहीं थीं।

याचिकाकर्ता ने बताया कि सरकार ने इस टेंडर प्रक्रिया में अब प्राइवेट कंपनियों को भी प्रतिभाग करने की छूट दे दी है। इससे स्षप्ट होता है कि सरकार उनको इस टेंडर प्रक्रिया से बाहर करना चाहती है। क्योंकि कोई भी महिला समूह इतनी बड़ी शर्त पूरा नहीं कर सकती है। सरकार ने इन समूहों को सामान की गुणवत्ता, पैकिंग और लेबलिंग स्टोरेज आदि सम्बन्धित कई तरह का प्रशिक्षण पूर्व में दिया था। हरिद्वार के लीबहेड़ी में चेतना स्वयं सहायता समूह, सन्तोषी माता स्वयं सहायता समूह, लक्ष्मी बाई स्वयं सहायता समूह, कृष्णा स्वयं सहायता समूह, गायत्री स्वयं सहायता समूह व अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह हैं। इनका कहना था कि सरकार की इस नीति से स्वयं सहायता समूहों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

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