Uttrakhand Big News : हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई, सरकार को मिली बड़ी राहत

545
# (paper leak case)
खबर शेयर करें -

नैनीताल। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अपने 28 जून 2021 के निर्णय को वापस लेते हुए कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है। कोर्ट के यात्रा शुरू करने के आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सरकार को ओर से यात्रा पर लगी रोक हटाने को दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता समेत सरकार व अन्य पक्षकारों के अधिवक्ताओं से कई सवाल जवाब किए।

महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, मुख्य स्थाई अधिवक्ता सीएस रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्थानीय लोगों की आजीविका, कोविड नियंत्रण में होने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एसओपी का कड़ाई से पालन आदि के आधार पर रोक हटाने की मांग की। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का भी जिक्र किया।

महाधिवक्ता का कहना था कि चारधाम यात्रा का अर्निंग पीरियड है। वहीं, कोविड के मामले इस समय कम होने पर विपक्षियों ने भी यात्रा की अनुमति देने की गुजारिश की। इसके बाद कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। साथ ही हजारों यात्रा व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों समेत उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों की आजीविका पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है।

तय संख्या में यात्री आएंगे चारधाम

कोर्ट ने सरकार की एसओपी के हिसाब से बदरीनाथ में रोजाना आने वाले यात्रियों की संख्या 1200 को घटाकर 1000 करने का आदेश दिया है। साथ ही केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 व यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही एक दिन यात्रा की अनुमति दी गई है। हेलीकॉप्टर से यात्रा तथा यात्रा मार्ग पर सेवा कार्य करने वाले एनजीओ जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही काम कर सकेंगे। यात्रा के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट जरूरी होगा।

सुनवाई के दौरान चारधाम यात्रा खोले जाने पर सभी पक्षकारों की सहमति जताई थी। अगर सरकार स्वास्थ्य ढांचे से सम्बंधित चाक-चौबंध तैयारियां पहले ही उच्च न्यायालय को अवगत करा देती तो यात्रा पर रोक की नौबत नहीं आती। उम्मीद करते हैं कि सरकार पुख्ता स्वास्थ्य व्यवस्था और सफाई व्यवस्था के साथ यात्रा को जारी रख पाएगी।

-अभिजय नेगी, अधिवक्ता याचिकाकर्ता (अनु पंत, रविन्द्र जुगरान, डी के जोशी)

खबरों से रहें हर पल अपडेट :

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

हमारे यूट्यब चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें।

हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें।