हल्द्वानी में जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा के दौरान 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, क्योंकि इनके धारकों ने राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर UIN (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) पंजीकरण और डिजिटल अपडेट नहीं कराया।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों के तहत की गई है। लाइसेंसधारकों को समय-समय पर सूचना और पंजीकरण के अवसर दिए गए, लेकिन कई ने डिजिटल रिकार्ड अपडेट नहीं कराया। इसे शस्त्र अधिनियम और शासन निर्देशों का उल्लंघन माना गया।
ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि गंभीर कानूनी दायित्व भी है। इस कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और अवैध शस्त्रों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
उन्होंने शस्त्र लाइसेंसधारकों से अपील की है कि वे समय पर UIN पंजीकरण, नवीनीकरण और विवरण अद्यतन सुनिश्चित करें। चेतावनी दी गई है कि यदि पंजीकरण नहीं किया गया, तो शस्त्र लाइसेंस राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने पर निरस्त कर दिया जाएगा।



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