उत्तराखंड के हरिद्वार में 11 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को बीस साल के कठोर कारावास और 36 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
अपर जिला जज, एफटीएससी, चंद्रमणि राय की अदालत ने तीन साल की जांच और सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, यह मामला 27 फरवरी 2023 को कनखल थाना क्षेत्र में सामने आया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिता ने आठ–नौ साल की उम्र से लगातार उसके साथ यौन शोषण किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने मोबाइल में पिता के साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिसे सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। जांच के दौरान इस रिकॉर्डिंग की पुष्टि सीएफएसएल प्रयोगशाला ने की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की।
कोर्ट ने छह गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी पिता को दोषी ठहराया। उसे 20 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। जुर्माना जमा न होने पर तीन माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि पीड़ित बच्ची को चार लाख रुपये मुआवजा एक माह में दिया जाए। निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिलाधिकारी को भेजकर उचित प्रतिकर दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।



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