High cort news in uttrakhand : अशासकीय स्कूलों के कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खिल उठे चेहरे। जानिए यह मिलेगा लाभ…

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नैनीताल : अशासकीय स्कूलों में कार्य कर रहे कमर्चारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने इन स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को चार माह के भीतर ग्रेड पे का भुगतान करने के आदेश पारित किए हैं।याचिकाकर्ताओं को 2013 से ग्रेड पे का भुगतान नहीं किया गया था। जिसका मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने नैनीताल यह अहम आदेश पारित किया है।

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। खटीमा मनोरथ पांडे व नारायण दत्त पांडे की याचिका पर सुनवाई हुई। उनका कहना था कि वह नैनीताल के मोहन लाल साह बालिका इंटर कालेज में कार्यरत है, उनको सरकारी कर्मचारियों की भांति ग्रेड पे का भुगतान नही किया जा रहा है जबकि सरकारी कालेजों में तृतीय श्रेणी के कमर्चारियों को ग्रेड पे का भुगतान 2013 से किया जा रहा है ।याचिककार्ताओ का कहना है कि उनको भी सरकारी कर्मचारियों की भांति ग्रेड पे का भुगतान 2013 से दिया जाय। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार को चार माह के भीतर ग्रेड पे का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के फैसले का राज्य के अन्य अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों पर दूरगामी असर पड़ना तय है। अन्य प्रबंधन वाले स्कूलों के ग्रेड पे से वंचित शिक्षक कर्मचारी इस आदेश के आधार पर कोर्ट आ सकते हैं।