नैनीताल। राज्य में 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती को हाई कोर्ट के चुनौती मिली है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सरकार सचिव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी भर्ती , इस विज्ञप्ति के से होंगी, वो कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
दरअसल सरकार ने नौ फरवरी 2021 को 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती शुरू की, इस भर्ती में बीएससी डिग्री नर्सिंग व डिप्लोमा जेएनएम को शामिल किया और कहा कि स्टाफ नर्सों की नियुक्ति में दोनों की एक ही परीक्षा आयोजित होगी। उसी की मैरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी। इसको याचिकाकर्ता संगीता सिंह समेत 29 ने इस भर्ती प्रक्रिया की याचिका दायर कर चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों के एक ही परीक्षा करना और नियुक्ति उसी आधार पर करना गलत है, क्योंकि डिग्री बीएससी नर्सिंग वाले डिप्लोमा वाले लोगों को पढ़ाते हैं। याचिका में इस परीक्षा में इस व्यवस्था को खत्म करने के साथ वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
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