न्यायिक फैसला! बोर्डिंग स्कूल में दुष्कर्म का आरोपी भुगतेगा 7 साल जेल

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देहरादून। बोर्डिंग स्कूल कर्मचारी को अपने छात्र के साथ दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए देहरादून की अदालत ने  7 साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त 3 महीने कारावास भुगतना पड़ेगा।

यह मामला 15 अक्टूबर 2011 का है, जब 13 वर्षीय छात्र दीपावली के अवकाश पर दिल्ली अपने चाचा के साथ गया था। लौटने पर परिवार को पता चला कि छात्र ने स्कूल से भागकर शिकायत की थी कि कर्मचारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को 13 नवंबर 2011 को गिरफ्तार किया था। चार महीने जेल में रहने के बाद मार्च 2012 में उसे जमानत पर रिहा किया गया। शुरुआती सुनवाई में आरोपी को 2 साल कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने बताया कि आरोपी की अपील को अदालत ने खारिज कर सजा बढ़ाकर 7 साल और जुर्माना 15 हजार किया। अदालत ने आरोपी को 29 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया है।