अब नहीं चलेगी लापरवाही! स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा का होगा मेगा ऑडिट

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नैनीताल/हल्द्वानी। जनपद में संचालित निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, संरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने संयुक्त निरीक्षण एवं सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 4 जून 2026 को होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, होम-स्टे, मॉल, बैंक्वेट हॉल और अन्य सार्वजनिक भवनों के सुरक्षा ऑडिट के लिए गठित समितियां अब अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित सभी निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों का भी निरीक्षण करेंगी।

डीएम ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक संस्थानों में हुई अग्निकांड और अन्य दुर्घटनाओं की घटनाओं को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से व्यापक स्तर पर सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान संस्थानों की मान्यता, पंजीकरण, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर एनओसी), अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग, आपदा प्रबंधन योजना और मॉक ड्रिल जैसी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा।

इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम निकासी, प्राथमिक उपचार सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों की स्थिति तथा विद्यालय परिवहन व्यवस्था की भी जांच की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अधिक छात्र संख्या वाले निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों को सभी आवश्यक दस्तावेज और अनुमतियां उपलब्ध करानी होंगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण में कमियां पाए जाने पर सुधारात्मक निर्देश जारी किए जाएंगे, जबकि गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में नियमानुसार कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

डीएम ने गठित समितियों को निर्देशित किया है कि निरीक्षण कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर विस्तृत संयुक्त रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 4 जून 2026 को जारी कार्यालय आदेश की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान यथावत प्रभावी रहेंगे तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।