मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कल्बे जव्वाद की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दे किया खारिज

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न्यूज जंक्शन 24, दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। साथ ही लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।   
शीर्ष अदालत ने कहा, वह पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि इससे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा और अराजकता फैलेगी। 
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा, आप एक सामान्य आदेश के लिए कह रहे हैं और फिर अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो इससे अराजकता फैल सकती है। कोरोना फैलाने के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। एक अदालत के रूप में हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं।  
पीठ ने याचिकाकर्ता को लखनऊ में जुलूस की सीमित प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत शिया नेता सैयद कल्बे जव्वाद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

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