हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रधानाचार्य की विभागीय परीक्षा में शामिल हो पाएंगे इस उम्र के प्रवक्ता

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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही विभागीय परीक्षा में 50 वर्ष से अधिक उम्र के प्रवक्ताओं को भी आवेदन की अंतरिम अनुमति देते हुए याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिये हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा परिणाम की घोषणा सहित पूरी प्रक्रिया कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। मामले में सरकार से छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई।

मामले के अनुसार उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के पदों में प्रवक्ताओं की विभागीय परीक्षा के तहत भरने हेतु  राज्य लोक सेवा आयोग ने 11 मार्च को विज्ञप्ति जारी की थी । जिसमें प्रावधान किया गया है कि इस परीक्षा में वे ही प्रवक्ता शामिल होंगे जिनकी आयु विज्ञप्ति जारी होने के वर्ष की 1 जुलाई को 50 वर्ष से अधिक न हो । जिसे याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता चंद्र सिंह पुजारी व अन्य का कहना है कि इस नियम से वह प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे और उनके जूनियर प्रधानाचार्य हो जाएंगे। जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी।