उत्तराखंड में बार लाइसेंस निलंबन को लेकर डीएम और आबकारी आयुक्त आमने-सामने

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उत्तराखंड में एक और विवाद खड़ा हो गया है, जो बार और रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबन से जुड़ा है। शनिवार रात को देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेश पर एक प्रमुख बार और रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया था और उसका लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। हालांकि, आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल ने बार की अपील पर पुनः लाइसेंस बहाल करने का आदेश दिया।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि उन्हें अब तक आबकारी आयुक्त का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश मिलेगा, वे उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल, बार और रेस्टोरेंट यथास्थिति में कार्य कर रहे हैं।

देहरादून जिला प्रशासन ने शनिवार को शहर के प्रसिद्ध बार और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। प्रशासन ने आरोप लगाया कि इन बारों में देर रात तक शराब और हुक्का परोसा जा रहा था और रात 11 बजे के बाद भी डीजे चलाए जा रहे थे। स्थानीय निवासियों की ओर से बार-बार इन बारों के खिलाफ शिकायतें आ रही थीं।

छापेमारी के दौरान इन बारों और रेस्टोरेंट में 100 से अधिक लोग मौजूद थे, जिनमें नाबालिग भी शामिल थे। डीजे संचालकों और कर्मचारियों ने बताया कि वे नियमित रूप से रात 1 से 2 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके बाद डीएम के आदेश पर दोनों बार और रेस्टोरेंट को सील कर उनका लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।

बार संचालक की अपील पर आबकारी आयुक्त ने मामले की सुनवाई की और 6 मार्च को मामले की पत्रावली अपीलीय अधिकारी/आबकारी आयुक्त के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी के आदेश को स्थगित कर दिया गया है।

यह पहला मामला नहीं है, जब आबकारी आयुक्त ने जिलाधिकारी के आदेश को पलटा हो। इससे पहले भी राजपुर रोड पर शराब की दुकान के मामले में ऐसा हुआ था, जब जिलाधिकारी ने जांच के बाद लाइसेंस निलंबित किया था, लेकिन आबकारी आयुक्त ने निलंबन पर स्टे देते हुए दुकान को फिर से खोलने का आदेश दे दिया था।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि लाइसेंस निलंबन और अन्य कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के तहत की गई है। हालांकि, उन्हें अभी तक आबकारी आयुक्त का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने के बाद वे कानूनी कार्रवाई करेंगे।